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ट्विशा शर्मा केस में CBI ने पेश की चार्जशीट, सास-पति पर लगी ये धाराएं

डेस्क: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा केस में CBI ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की. ये कुल 636 पेज की चार्जशीट है. इस मामले में सीबीआई की तरफ से dowry death और dowry डिमांड के चार्ज लगाए गए हैं. आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह पर BNS की धारा 80(2), 85, 108,3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
इसके साथ ही दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. ये दोनों ही 2 जून से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं. CBI ने इस मामले की जांच 25 मई को शुरू की थी. ट्विशा के पिता एन. शर्मा ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया ताकि उसकी मौत को सुसाइड जैसा दिखाया जा सके.

सीबीआई ने जांच के दौरान इकट्ठा किए गए कई तरह के डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों का सहारा लिया है. इनमें ट्विशा की वॉट्सऐप बातचीत, फोन रिकॉर्ड और मौत से कुछ समय पहले अपनी मां के साथ हुई आखिरी बातचीत शामिल है.
सीबीआई ने पूछताछ के दौरान कई सवाल किए थे. ट्विशा से पहली मुलाकात कब हुई थी? किस डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात हुई थी? क्या ऐप पर मुलाकात के बाद आप दोनों डेट पर गए थे? क्या दोनों परिवार शादी के लिए आसानी से राजी हो गए थे या किसी तरह की दिक्कत आई थी? इस तरह के तमाम सवालों से सीबीआई ने पूछताछ की थी.
गिरिबाला सिंह ने बताया था कि वो शादी से पहले ही ट्विशा से मिल चुकी थीं. उनके बेटे समर्थ ने उन्हें बताया था कि वो ट्विशा से शादी करना चाहता है. इसलिए दोनों खुश रहें हम सभी शादी के लिए तैयार हो गए. गिरिबाला ने कहा था कि ट्विशा ब्राह्मण परिवार से थी और उनके परिवार ने कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया, बल्कि उन्हें खुशी थी कि एक ब्राह्मण लड़की उनके घर की बहू बनकर आ रही है. गिरिबाला सिंह के अनुसार, शुरुआत में ट्विशा का स्वभाव अच्छा था, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव आने लगा.

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