डेस्क :दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कथित तौर पर हज़ारों करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी व्यवसायी अरविंद धाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत द्वारा विस्तृत आदेश अभी अपलोड किया जाना बाकी है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने धाम को अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। वह जुलाई 2024 से हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि अपराध से अर्जित कई हज़ार करोड़ रुपये हैं
