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सभी कार्यस्थल पर मजदूरों हेतु शेड,पेयजल एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नियोजक एवं ठेकेदार सुनिश्चित कराएं : श्रम अधीक्षक

दरभंगा (आई ए खान) : श्रम अधीक्षक दरभंगा श्री राकेश रंजन के द्वारा सभी नियोजकों एवं ठेकेदारों को अपने कार्यस्थलों पर तेज धूप,गर्मी और लू से कामगारों एवं मजदूरों के बचाव हेतु शेड निर्माण,पेयजल की सुविधा तथा प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड किट रखने का निर्देश दिया गया है तथा सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की नियमित जाँच करने का निर्देश दिया गया है,जहाँ खुले में कामगार एवं मजदूर काम कर रहे हों।

श्रम अधीक्षक ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के आलोक में लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुबह 06:00 बजे से 11:00 बजे तथा अपराह्न 03:30 बजे से 06:30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कार्य स्थल पर पेय जल की व्यवस्था तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाए। खुले में काम करने वाले भवन बनाने वाले तथा कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेय जल, आईस पैड की व्यवस्था के साथ शेड की भी व्यवस्था की जाए।

उन्होंने सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लू से बचाव हेतु औद्योगिक मजदूरों एवं अन्य मजदूरों के बीच जाकर जागरूकता कैम्प लगवाया जाय तथा सभी नियाजकों एवं कामगारों एवं मजदूरों को लू से बचाव संबंधी जानकारी दी जाए।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों एवं ठेकेदारों को नोटिस निर्गत कर कारवाई की जाएगी ।

 

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