डेस्क :हरियाणा सरकार ने हांसी को एक अलग जिला घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही राज्य में अब कुल 23 जिले हो गए हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा कि हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (पंजाब अधिनियम 17 ऑफ 1887) की धारा 5 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 (केंद्रीय अधिनियम 16 ऑफ 1908) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल हिसार जिले की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं और उप-मंडलों की संख्या में संशोधन करते हैं, ताकि हांसी और नारनौंद उप-मंडलों को मिलाकर हांसी नामक एक नया जिला बनाया जा सके।
