डेस्क :बिहार के सीवान में 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में यहां की एक सीबीआई अदालत ने बुधवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नमिता सिंह ने दोषियों रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हिंदी के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में कार्यरत रंजन की 13 मई, 2016 को सीवान के एक फल बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि इस हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन शामिल थे
