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आदेश की अनदेखी पर HC हुआ नाराज, चेन्नई नगर निकाय प्रमुख पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

डेस्क :मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई निगम आयुक्त जे कुमारगुरुबरन को रॉयपुरम में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई, भले ही उसके पहले के निर्देश न दिए गए हों। अदालत ने अधिकारी की खिंचाई करते हुए पूछा कि क्या वह सोचते हैं कि एक आईएएस अधिकारी होने के नाते वह अदालत से ऊपर हैं। हाई कोर्ट की एक पीठ ने कुमारगुरुबरन पर उनकी निष्क्रियता के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि यह राशि उनके वेतन से काटकर अड्यार कैंसर अस्पताल को सौंप दी जाए। यह आदेश चेन्नई के वकील रुक्मंगथन द्वारा दायर अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया

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