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धर्मांतरण मामले में जमानत हो जाने के बाद भी आफताब को नहीं किया गया रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को दिया ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश

डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में जमानत हो जाने बाद भी जेल से आफताब को रिहा न करने पर उसे 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। गाजियाबाद, यूपी के जिला जज को इस केस की जांच का आदेश भी दिया है। 29 अप्रैल को SC ने आफताब को जमानत दे दी थी, लेकिन जेल ने ऑर्डर में टाइपो मिस्टेक बताकर उसे रिहा नहीं किया।SC ने उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा– ‘भगवान जाने कितने लोग तकनीकी कारणों से आपकी जेलों में सड़ रहे हैं।’

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