अगर आपने अभी तक Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब देर करना भारी पड़ सकता है।

आज, 31 जुलाई, अधिकांश वेतनभोगी और गैर-ऑडिट श्रेणी के करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की महत्वपूर्ण अंतिम तारीख है। अब तक सरकार की ओर से इस समयसीमा को बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अगर कोई पात्र करदाता तय समय के भीतर ITR दाखिल नहीं करता है, तो उसे लेट फीस, ब्याज और रिफंड मिलने में देरी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में टैक्स से जुड़े अन्य लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, समयसीमा चूकने के बाद भी बेलटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ अतिरिक्त नियम और शुल्क लागू होंगे।
विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल कर देना ही सबसे बेहतर विकल्प है।
कुछ मिनटों की लापरवाही आपको हजारों रुपये का नुकसान और अनावश्यक परेशानी दे सकती है। इसलिए अगर आपका ITR अभी तक बाकी है, तो इसे आज ही पूरा करना समझदारी होगी।

