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टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जजों को ट्रंप ने बताया चीनी समर्थक, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे डाली कड़ी चेतावनी

डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले निचली अदालत के जजों को चीनी समर्थक बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो भी वह अपने तरीके से टैरिफ नीति को लागू करेंगे।

एक कार्यक्रम में टैरिफ को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले पर मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा- मुझे उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीतेंगे। आप जानते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो चीन समर्थक हैं, ये लोग असल में बाहरी देशों के समर्थक हैं, जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट मुझे टैरिफ लगाने से नहीं रोक सकता- ट्रंप

इसके साथ, ट्रंप ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रतिकूल फैसला भी उन्हें बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने से नहीं रोकेगा, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार उन्हें लागू करने के वैकल्पिक तरीके खोज लेगी।

वहीं, अपनी व्यापार नीति का बचाव करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उनकी नीतियों से अमेरिका में भारी राजस्व पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा- हम सैकड़ों अरबों डॉलर कमा रहे हैं। हम अद्भुत काम कर रहे हैं। कोई इस पर विश्वास भी नहीं कर सकता। विदेशी देश विश्वास नहीं कर सकते कि क्या हुआ है। वे हमारा अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा।

20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए थे तीन फैसले

उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हुए घटनाक्रम के बाद आई है, जिसने 20 जनवरी को तीन फैसले जारी किए, लेकिन ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीति की वैधता को चुनौती देने वाले बहुचर्चित मामले पर फैसला नहीं सुनाया।

कोर्ट ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वह अगली बार इस विवाद पर कब सुनवाई करेगा। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार केस हार जाती है तो उसे टैरिफ राजस्व में सैकड़ों अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं।

ट्रंप ने दी चेतावनी

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि पहले से जमा किए गए शुल्क को वापस करना बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना मुश्किल होगा। फैसले को टालने वाले कोर्ट के निर्णय ने ट्रंप के व्यापार एजेंडे पर अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। निचली अदालतों ने पहले ही टैरिफ की वैधता पर सवाल उठाया है। उन्होंने टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाकर ट्रंप को बड़ा झटका दिया है।

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