डेस्क :उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योजना विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र मानने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए, क्योंकि आधार में जन्म प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होता और इसलिए इसे कानूनी रूप से जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को यह आदेश भेजा है। इस आदेश के बाद आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार करना अवैध हो गया है।
