डेस्क :मैनपुरी जिले की एक विशेष अदालत ने दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दीशासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह राठौर ने आज ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने बृहस्पतिवार को बेवर थाना क्षेत्र के नगला जिलही निवासी जगमोहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,500 रुपये का जुर्माना लगाया
