डेस्क :दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सरकार द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है। मई के महीने में सेलेबी एविएशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि हम एक भारतीय कंपनी हैं। हमारे कर्मचारी भारतीय हैं। कंपनी ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है
