डेस्क :इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य भर के 5,000 स्कूलों के विलय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने सीतापुर के 51 बच्चों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने विलय प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी, उनका दावा था कि इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अगुवाई वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की योजना को बरकरार रखा, जिससे स्कूलों के विलय का रास्ता साफ हो गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि कम छात्रों वाले स्कूलों को बड़े संस्थानों में एकीकृत करने से शिक्षण का माहौल बाधित होगा। हालांकि, न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और राज्य के फैसले के पक्ष में फैसला सुनाया
