डेस्क:इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला रेप जैसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक सोच और महिला अधिकारों को लेकर एक बार फिर बहस का कारण बन गया है. दरअसल कोर्ट ने रेप के आरोपी को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की कि “महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया.”
जस्टिस संजय कुमार सिंह ने निश्चल चंदक नामक आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि अगर महिला के आरोप सही भी मान लिए जाएं, तब भी वह खुद इस घटना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है. कोर्ट ने पीड़िता की शैक्षणिक योग्यता की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह एक पोस्टग्रेजुएट छात्रा है और इसलिए उसे अपने कार्यों के नैतिक और सामाजिक परिणाम समझने चाहिए थे