दरभंगा

बिहार विधान परिषद् निर्वाचन को लेकर 23 अक्टूबर को दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू

आवश्यक सेवाओं एवं निर्धारित श्रेणी के वाहनों के अलावा अन्य वाहनों के परिचालन पर सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

 

दरभंगा, 22 अक्टूबर 2026:-जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार ने संवाददाता को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए 22 सितम्बर 2026 के माध्यम से बिहार विधान परिषद् के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन-2026 की घोषणा की गई है।

 

*उन्होंने कहा कि इसके तहत 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान निर्धारित है।*

 

उन्होंने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने तथा विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा जारी की है।

 

 

*वाहनों के परिचालन से संबंधित जानकारी*

 

जारी आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक जिले में *निम्नलिखित वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी:-*

 

1. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मतदान दल के उपयोग हेतु निर्धारित वाहन।

 

2. मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस तथा विद्युत, दुग्ध आपूर्ति एवं पानी के टैंकर जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन।

 

3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्वाची पदाधिकारी से परमिट प्राप्त वाहन, जिनमें चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्ति सवार हों। इन वाहनों का उपयोग मतदाताओं को ढोने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

 

4. निजी वाहन, जिनका उपयोग वाहन मालिक स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के मतदान हेतु करेंगे। ऐसे वाहनों को मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने की अनुमति होगी।

 

5. निर्धारित मार्ग एवं निश्चित बिंदुओं के बीच चलने वाले सार्वजनिक परिवहन वाहन, जैसे बस।

 

6. बीमार एवं अस्वस्थ व्यक्तियों के उपयोग में आने वाले वाहन।

 

7. रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आदि तक जाने के लिए आवश्यक रिक्शा एवं अन्य वाहन।

 

*उपरोक्त श्रेणियों में शामिल वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा।*

 

*मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित*

 

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को इससे छूट दी गई है।

 

*आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश*

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित थाना एवं सेक्टर पदाधिकारियों, जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), दरभंगा को सौंपी गई है।

 

जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

 

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। *इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को बाधारहित बनाए रखना तथा मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना है।

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