डेस्क: बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने करने के जुर्म मे बुधवार को एक युवक को सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख सत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो ऐक्ट) एवं दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद जहानाबाद जिले के लुफुलाचक गांव निवासी रणबीर कुमार उर्फ सीडी उर्फ राजेश कुमार को भारतीय दंड विधान और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि दोषी ने एक नाबालिग बालिका को वीडियो कॉल करके उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बना ली थी। और फिर उन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था और रुपयों की मांग करने लगा था। रुपए नहीं देने पर परिजनों को जान मारने की भी धमकी देता था। दोषी ने नाबालिग की तस्वीरें उसके पिता को भी भेज दी थी। मामले की प्राथमिकी साइबर थाने में वर्ष 2023 मे दर्ज की गई थी। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए आठ गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।


