
दरभंगा। सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष पाण्डेय की अदालत ने पुत्री की हत्या के आरोपी सदर थानाक्षेत्र के तेलहन भुईयां स्थान निवासी रविन्द्र राम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया 16 वर्षीय मृतिका नेहा कुमारी का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था। इसी बात से बौखला कर उसके पिता ने ही गला दबाकर हत्याकर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए दाह संस्कार कर दिया। जिसकी प्राथमिकी सदर थानाकांड सं. 137/26 दर्ज की गई।इसी मामले में अभियुक्त 24 अप्रैल से काराधीन है। हत्या के एक अन्य मामले में एडीजे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने जाले थाना क्षेत्र के सोतिया ब्रह्मपुर गांव के राधा देवी का जमानत खारिज कर दिया है। पीपी श्री झा ने बताया अनुकंपा पर नौकरी पाने के लालच में अजय कुमार ठाकुर की हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक के पुत्र ने अपने पिता की दुसरी पत्नी और चाचा को हत्या का आरोपित करते हुए कमतौल थाना में कांड सं.143/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था।जिसमें आरोपी राधा अपने पति की हत्या के आरोप में 14 मई 26 से काराधीन है। इसके अलावे एडीजे नीरज कुमार की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित मोरो थानाकांड सं. 29/26 के आरोपी रतनपुरा निवासी एहतेशाम रहमानी, सैयाल का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।वहीं हत्या के आरोप में दर्ज बाजितपुर थानाकांड सं.39/26 के आरोपी कुन्दन कुमार देव उर्फ कुन्दन लालदेव और विद्या नंद पासवान का अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे संतोष पाण्डेय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।इसके अलावे एडीजे भुपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज विशनपुर थानाकांड सं.121/25 के आरोपी शिव सहनी,विक्रम सहनी,किशुन सहनी,देवकी सहनी और अंधीर सहनी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे उपेन्द्र कुमार की कोर्ट ने एक महिला से छेड़छाड़ और प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज केवटी थानाकांड सं.252/25 के आरोपी मुकेश यादव का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
