अन्य

फ्लाइट में चढ़ने से रोके गए IAS अधिकारी, एयर इंडिया एक्सप्रेस पर लगा जुर्माना

चंडीगढ़ : Air India Express को चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। मामला एक IAS अधिकारी और उनके परिवार से जुड़ा है, जिन्हें दुबई से अमृतसर आने वाली फ्लाइट में बोर्डिंग से रोक दिया गया था।

शिकायत के मुताबिक परिवार समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचा था और चेक-इन प्रक्रिया पूरी कर बोर्डिंग पास भी ले चुका था। इसके बावजूद एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें “बोर्डिंग पूरी होने” का हवाला देकर फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। बाद में परिवार को भारत लौटने के लिए वैकल्पिक टिकट खरीदने पड़े, जिस पर ₹1.26 लाख से ज्यादा खर्च हुआ।

आयोग ने रिकॉर्ड की जांच के बाद माना कि यात्रियों की कोई गलती नहीं थी और एयरलाइन उचित कारण नहीं बता सकी। इसके बाद आयोग ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को अतिरिक्त यात्रा खर्च लौटाने, 9% ब्याज देने और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया।

  • आशुतोष झा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *