डेस्क: केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025’ (Online Gaming Promotion and Regulation Act, 2025) के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके अनुसार, रेगुलेटरी संस्था, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) 1 मई से लागू हो जाएगी।
ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के ए़डिशनल सेकेट्री होंगे। इसके सदस्यों में गृह मंत्रालय के ज्वॉइंट सेक्रेटरी, वित्तीय सेवा विभाग के ज्वॉइंट सेक्रेटरी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ज्वॉइंट सेक्रेटरी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के ज्वॉइंट सेक्रेटरी और कानूनी मामलों के विभाग के ज्वॉइंट सेक्रेटरी शामिल होंगे।
1: Centre Issues Notification
यह अथॉरिटी आईटी मंत्रालय के अधीन एख डिजिटल ऑफिस के रूप में काम करेगी। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) ऑनलाइन गेम्स को निर्धारित करने और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होगी। इसके पास डेटा को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी करने और निर्देश देने जैसी शक्तियां भी होंगी।

