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शादी के बाद भी लिव-इन? इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला- ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है

डेस्क:इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी विवाहित पुरुष का किसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कानून के तहत अपराध नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के न्यायालय के कर्तव्य से ऊपर नहीं हो सकती। महिला के परिवार से मिल रही धमकियों का सामना कर रहे एक लिव-इन कपल की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब कोई विवाहित पुरुष आपसी सहमति से किसी वयस्क महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है तो कोई अपराध नहीं होता। पीठ ने कहा कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें किसी विवाहित पुरुष को, जो किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता हो, किसी भी अपराध के लिए अभियोजित किया जा सके। नैतिकता और कानून को अलग-अलग रखना होगा। यदि कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की कार्रवाई में सामाजिक राय और नैतिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने गौर किया कि महिला ने पुलिस अधीक्षक को सूचित किया था कि वह अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ रह रही है, लेकिन उसने आरोप लगाया कि परिवार द्वारा ऑनर किलिंग की धमकी दिए जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि साथ रहने वाले दो वयस्कों की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा स्पष्ट रूप से, पुलिस अधीक्षक ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ रहने वाले दो वयस्कों की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पर विशेष दायित्व हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में कहा था। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को तय की और दंपति को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया।

अदालत ने एक संबंधित आपराधिक मामले में अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता अनामिका और नेत्रपाल को शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण के मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, महिला के परिवार को दंपति को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने, उनके घर में प्रवेश करने या उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने से रोका गया है।

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