डेस्क : यूपी में निकाय चुनाव के मामले को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) दिए चुनाव के लिए कहा था. 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के ही होगा. यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव (UP Civic Body Elections) में ओबीसी आरक्षण देने के लिए यूपी सरकार (Yogi Govt) ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. सरकार की ओर से गठित ये आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट करेगा.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा था कि प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा.