डेस्क:राउज़ एवेन्यू अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सीबीआई और आरोपियों, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य शामिल हैं, की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सीबीआई की ओर से सहायक महाधिवक्ता डी पी सिंह द्वारा दिए गए प्रतिवादों को सुनने के बाद आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा। अदालत द्वारा 27 फरवरी को फैसला सुनाए जाने की संभावना है। सीबीआई ने पहली बार 2022 में आरोप पत्र दाखिल किया था और बाद में पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। आरोप है कि प्रस्तावित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए दक्षिण लॉबी द्वारा 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
इस मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्चीबाबू गोरनातला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चनप्रीत सिंह रायत, अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोरा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सरथ चंद्र रेड्डी सहित 23 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
