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शहर के चालीस हजार भवनों में अब लगेगा ताला

प्रयागराज :यदि तीन साल से आप भी अपने मकान का हाउस टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं तो यह खबर आप के लिए है. नगर निगम अब ऐसे बकाएदारों के खिलाफ सख्त एक्शन के मूड में है. एक साथ पूरे शहर में तीन साल से हाउस टैक्स नहीं देने वालों को विभाग नोटिस भेजेगा.

नोटिस तामीला यानी थमाने के बाद हाउस टैक्स जमा करने के लिए पंद्रह दिन की मोहलत दी जाएगी. इन पंद्रह दिनों में भी यदि हाउस टैक्स नहीं जमा हुआ तो विभाग द्वारा ऐसे भवनों की कुर्की वाली कार्रवाई शुरू करेगा. इसके बाद बकाया सारा टैक्स तो देना ही होगा, जुर्माना भी नगर निगम वसूल सकता है. इसकी तैयारी करीब कम्प्लीट हो चुकी है. यह नोटिस नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ही थमाई जाएगी. जिन मकानों में कोई नहीं मिलेगा, उसके दरवाजे पर या दीवार नोटिस चस्पा करके वीडियो और फोटो भी खीचकर नगर निगम रखेगा. ताकि की कार्रवाई के वक्त कोई यह नहीं कह सके कि उसे नोटिस के बारे में पता ही नहीं है.

 

खाली भवनों पर चस्का होगी नोटिस

नगर निगम विस्तारित एरिया को लेकर शहर के अंदर कुल 100 चुनाव वार्ड हैं. इनमें 20 वार्ड विस्तारित एरिया के हैं. इन वार्डों 20 लाख से भी अधिक आबादी बसर करती है. आंकड़ों पर गौर करें तो यहां दो लाख 50 हजार के करीब डोमेस्टिक भवन हैं. कामर्शियल भवनों की संख्या भी लगभग 22 हजार के हजार आसपास बताई गई. विभाग का कहना है कि एक लाख 49 हजार भवनों के मालिक ऐसे हैं जो टाइम-टू-टाइम हाउस टैक्स जमा करते आ रहे हैं. मौजूदा समय में भी इनका हाउस टैक्स जमा हो चुका है. तकरीबन 40 हजार भवनों के मालिक ऐसे हैं जो पिछले तीन वर्षों से एक भी बार हाउस टैक्स नहीं जमा किए. ऐसे भवनों को की हिट लिस्ट नगर निगम मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार की जा चुकी है. प्लानिंग पर गौर करें तो अब इन सभी 40 हजार मकानों को विभाग नोटिस देने जा रहा है. नोटिस की तैयारी भी करीब कम्प्लीट हो चुकी है. इन तीन वर्ष से हाउस टैक्स के बकाएदार भवन स्वामियों को नोटिस देने के 15 दिन की मोहलत दी जाएगी. ताकि वह इंतजाम करके हाउस टैक्स जमा कर दें. यह समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग ऐसे भवनों की कुर्की शुरू करेगा.

 

मकान की सुविधाएं भी होंगी बंद

जिन भवनों का तीन साल से हाउस टैक्स नहीं जमा हो रहा है उनका वाटर और सीवर कनेक्शन भी नगर निगम बंद कर देगा. यह कार्रवाई कुर्की करने के बाद भी की जाएगी. एक बार सीवर व वाटर कनेक्शन कट करने के बाद दोबारा नए सिरे से आवेदन व निर्धारित शुक्ल जमा करने होंगे. इतना ही नहीं यदि वाटर और सीवर कनेक्शन का टैक्स बाकी होगा तो बकाया हाउस टैक्स के साथ उसकी भी वसूली विभाग करेगा. कुर्की के दौरान सील किए गए मकान को तभी खोला जाएगा जब मकान मा मालिक बकाया सारा जलकल व सीवर और हाउस टैक्स जमा करके बिल दिखाएगा. इसके पहले सील तोड़ने जैसी स्थिति में नगर निगम मुकदमा भी दर्ज कराने का काम करेगा.

 

चालीस हजार के आसपास ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं जिनका पिछले तीन साल से हाउस टैक्स बकाया है. इन तीन सालों में एक भी किस्त जमा नहीं की गई है. ऐसे भवनों को जल्द ही नोटिस दे कर बकाया जमा करने के लिए मोहलत दी जाएगी. इसके बाद कुर्की जैसी अन्य कानूनी कार्यवाहियां अमल में लाई जाएंगी.

पीके मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

नगर निगम

 

 

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