डेस्क :सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। शिफा उर रहमान की पत्नी ने फैसले का स्वागत किया और वकीलों की टीम को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित तौर पर रची गई एक बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। शिफा उर रहमान की पत्नी ने फैसले का स्वागत किया और वकीलों की टीम को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।
