डेस्क :सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका देते हुए 2020 के दिल्ली हिंसा षड्यंत्र मामले में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। बेंच ने कहा कि मुकदमे का सामना कर रहे अन्य सह-आरोपियों की तुलना में इन दोनों आरोपियों की भूमिका अलग और गंभीर थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी, जिससे लगभग चार वर्षों से राजनीतिक और कानूनी रूप से संवेदनशील बने इस मामले में राहत मिली है।
