डेस्क :सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन संबंधी नियमों पर 7 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताई है कि आवारा कुत्तों को बिना आश्रय के सड़कों से हटाया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल द्वारा यह उल्लेख किए जाने के बाद यह टिप्पणी की कि तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित यह मामला रद्द कर दिया गया है। सुनवाई की तारीख पहले तय करने की मांग करते हुए सिबल ने कहा, समस्या यह है कि इस बीच एमसीडी ने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जो पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम दिसंबर में इन नियमों को लागू कर सकता है। उन्होंने कहा, वे इसे लागू करेंगे और कुत्तों को हटा देंगे। उनके पास आश्रय नहीं हैं।
