डेस्क : खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) की हत्या के प्रयास के संबंध में अमेरिका की एक अदालत ने भारत सरकार और शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किया है. इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे पूरी तरह से “अनुचित और निराधार आरोप” करार दिया है. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बयान में कहा कि पन्नू एक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन “सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ)” का प्रमुख है, जिसे 1967 के गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित किया गया है.