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दरभंगा : गौड़ाबौराम के आसी पंचायत के पूर्व वार्ड अध्यक्ष एवं वार्ड सचिव पर विभागीय निर्देश की अवहेलना को लेकर दर्ज होगी प्राथमिकी

दरभंगा : जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दरभंगा अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखण्ड अन्तर्गत आसी पंचायत के परिवादी पप्पू कुमार नायक द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 18 जुलाई 2024 को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, दरभंगा में परिवाद दायर किया गया।
उन्होंने बताया गया कि नायक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में आसी पंचायत अन्तर्गत वार्ड नम्बर – 02 के तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष राज कुमार झा द्वारा सरकारी राशि का गबन से संबंधित परिवाद दायर किया गया था।
परिवादी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया था कि गौड़ाबौराम प्रखण्ड के आसी पंचायत के वार्ड नम्बर – 02 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के बैंक खाता में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मो0 – 19 लाख 47 हजार रूपये में से 15 लाख 93 हजार 481 रूपये से मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का कार्य किया गया था, जबकि मापी पुस्तिका में 15 लाख 57 हजार 260 रूपये ही दर्शाया गया है।
उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष झा द्वारा नये वार्ड अध्यक्ष को सौंपे गए प्रभार प्रतिवेदन में 15 लाख 93 हजार 481 रूपये का खर्च का ब्यौरा दिया है, जबकि झा द्वारा नए वार्ड सदस्य को चेकबुक, बिल/भाउचर एवं वार्ड सभा पंजी प्रभार में नहीं दिया गया है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष द्वारा 03 लाख 89 हजार 740 रूपये का गबन किया गया है।
डी.पी.जी.आर.ओ. ने बताया कि उक्त परिवाद के आलोक में लोक प्राधिकार-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गौड़ाबौराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवाद का जाँच दूसरे पंचायत के पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक से संयुक्त रूप से कराई गई है।
लोक प्राधिकार-सह-बी.डी.ओ., गौड़ाबौराम द्वारा बताया गया कि जाँच दल के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत राज आसी के वार्ड नम्बर – 02 के तत्कालीन अध्यक्ष एवं वार्ड सचिव के द्वारा विभागीय निर्देश का अवहेलना किया गया है, तदनुसार उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।
डी.पी.जी.आर.ओ. द्वारा लोक प्राधिकार-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गौड़ाबौराम एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया गया कि संबंधित तत्कालीन अध्यक्ष एवं वार्ड सचिव के द्वारा विभागीय निर्देश की अवहेलना तथा अधिक निकासी की गई राशि की वसूली किये जाने के आलोक में तत्काल वार्ड अध्यक्ष एवं वार्ड सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करायें तथा राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करें।
साथ ही पंचायत सचिव के द्वारा अनुश्रवण नहीं करने के आलोक में प्रपत्र – ‘‘क’’ भरकर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को समर्पित करें।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया गया कि उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा उक्त विनिश्चय के साथ उपरोक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

 

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