उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का बड़ा फैसला! UP में लागू हुआ कारखाना संशोधन अधिनियम, औद्योगिक विकास को गति, 12 घंटे काम और महिला रात्रि पाली को मंजूरी

डेस्क :राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश कारखाना (संशोधन) अधिनियम राज्य में लागू हो गया है, जिससे औद्योगिक विकास में तेजी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और अधिक रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी।विस्तारित कार्य समय और ओवरटाइम
नए प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार को कारखानों में अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को 12 घंटे तक बढ़ाने का अधिकार है, बशर्ते कुल साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे से अधिक न हों। अधिनियम श्रमिकों को उनकी लिखित सहमति के आधार पर बिना किसी अंतराल के छह घंटे तक लगातार काम करने की अनुमति भी देता है। इसके अलावा, यदि कार्यभार अधिक हो तो राज्य सरकार अब तिमाही में ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तक कर सकती है।

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