डेस्क :सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बाहर किये गये मतदाताओं का ब्यौरा 9 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद आया है, जो 6 नवंबर से शुरू होने वाला है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
