डेस्क :यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी एक साल की सौतेली बेटी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी एक साल की सौतेली बेटी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई बेहद कम समय 14 दिन में पूरी हो गई।
यह घटना शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इस घटना की शिकायत 20 जुलाई, 2025 को बच्ची की मां ने दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने 18 जुलाई को उसकी बेटी का तब यौन उत्पीड़न किया, जब वह धान की रोपाई करने घर से बाहर गई थी।
सिंह ने पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप 12 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने 15 सितंबर को दैनिक कार्यवाही शुरू की। त्वरित सुनवाई के दौरान पांच गवाह पेश किए गए।
साक्ष्यों की समीक्षा और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने औपचारिक आरोप पत्र दाखिल होने के मात्र दो सप्ताह बाद, 26 सितंबर को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।