डेस्क :बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो लाइन पर हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बाद ऊँची इमारतों वाले निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों से संबंधित एक याचिका को फिर से खोल दिया। इस दुर्घटना में एक निर्माणाधीन पुल से लोहे की छड़ नीचे से गुजर रहे एक ऑटोरिक्शा यात्री के सिर में जा लगी थी। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की पीठ ने कहा कि इस घटना ने उन चिंताओं को फिर से जगा दिया है जो अदालत ने पहले भी बड़ी निर्माण परियोजनाओं के आसपास जन सुरक्षा को लेकर जताई थीं। यह याचिका मूल रूप से 2023 में लोखंडवाला रेजीडेंसी टावर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ऊँची इमारतों वाले निर्माण स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले निलंबित क्रेनों से उत्पन्न खतरों को उठाया गया था
