डेस्क :भोपाल में इस तरह का अभियान पहली बार नहीं चलाया गया है, लेकिन ज़िला प्रशासन ने घोषणा की है कि इस बार इसे पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रशासन ने साफ़ तौर पर कहा है कि बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को कोई ईंधन या सीएनजी नहीं दी जाएगी। इस निर्देश के बाद, उम्मीद है कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की आदत अपनाएँगे।
सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, भोपाल के ज़िला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक सख्त निर्देश जारी किया है – बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को अब मध्य प्रदेश की राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश भोपाल ज़िले के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर लागू होगा। यह निर्णय बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या पेट्रोल पंप संचालक पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
