डेस्क: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इन सेवाओं को राज्य में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि बाइक टैक्सियों के पक्ष में कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा. अब इस मामले में अगली और अंतिम सुनवाई 24 जून को की जाएगी. इसका सीधा असर यह है कि 16 जून से कर्नाटक, विशेष रूप से बेंगलुरु में, कोई भी बाइक टैक्सी सेवा संचालित नहीं हो सकेगी.
इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. इस फैसले को ओला, उबर और रैपिडो ने चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अब दोबारा यह स्पष्ट किया है कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक इन सेवाओं को अनुमति नहीं दी जा सकती.
सरकार ने जताई आपत्ति
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी ने अदालत को बताया कि सरकार बाइक टैक्सियों को अनुमति देने के पक्ष में नहीं है. उन्होंने कहा कि देश के केवल आठ राज्यों ने ही बाइक टैक्सी सेवाओं को परिवहन वाहन के रूप में मान्यता दी है, जबकि कर्नाटक सहित अन्य राज्यों ने अब तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है.
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पिछले चार वर्षों से ये सेवाएं केवल अंतरिम आदेशों के आधार पर चल रही थीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्थायी अनुमति के पक्ष में नहीं है.
कंपनियों ने की थी अपील
ओला, उबर और रैपिडो की पैरेंट कंपनियों – एनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीले नंबर प्लेट वाली बाइक टैक्सियों को परिवहन वाहनों की तरह मान्यता दी जाए.
एकल पीठ द्वारा दिए गए निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए इन कंपनियों ने खंडपीठ के समक्ष अपील की थी, लेकिन उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली.
अब यह मामला 24 जून को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जब यह तय होगा कि कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी रूप से अनुमति दी जाएगी या नहीं. तब तक राज्य में सभी बाइक टैक्सी सेवाएं बंद रहेंगी.