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केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी

डेस्क : केंद्र सरकार ने विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है. इस समायोजन का उद्देश्य श्रमिकों को जीवन यापन में आ रही कठिनाइयों को दूर करना है. इस फैसले से केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के तहत भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को लाभ होगा. नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी.

इससे पहले, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को अप्रैल 2024 में संशोधित किया गया था. न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर-अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल- के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्रों-ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है.

संशोधन के बाद, अकुशल कार्य के लिए निर्माण, झाड़ू लगाने, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग में लगे श्रमिकों के लिए सेक्टर “A” में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रति दिन (20,358 रुपये प्रति माह), अर्ध-कुशल के लिए 868 रुपये प्रति दिन (22,568 रुपये प्रति माह), कुशल, लिपिक और निहत्थे चौकीदारों के लिए 954 रुपये प्रति दिन (24,804 रुपये प्रति माह) और उच्च कुशल और सशस्त्र चौकीदारों के लिए 1,035 रुपये प्रति दिन (26,910 रुपये प्रति माह) होगी.

बता दें, केंद्र सरकार साल में दो बार वीडीए में संशोधन करती है, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होता है. सेक्टर, कैटेगरी और क्षेत्र के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दरों की विस्तृत जानकारी भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट clc.gov.in पर उपलब्ध है.

 

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