डेस्क: हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों अनुबंधित (कच्चे) कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ‘हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ तथा नियम, 2025 के तहत पात्र अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरणऔर सत्यापन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समय-सीमा (Deadline) बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी विभागों, मंडलायुक्तों और विभागाध्यक्षों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कई विभागों में दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों और बचे हुए कर्मचारियों के आवेदनों को ध्यान में रखते हुए यह समय-सीमा बढ़ाई गई है। इस फैसले से उन पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित समय में अपना पंजीकरण या सत्यापन नहीं करवा पाए थे।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी को 58 वर्ष की आयु तक सुरक्षित करने के लिए ‘हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ लागू किया है। इस कानून के तहत 5 साल या उससे अधिक सेवा अवधि वाले कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा और बेसिक वेतन में वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इस लाभ से वंचित न रहे।

