राष्ट्रीय

अनाधिकृत निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: दिल्ली, पटना, लखनऊ में युद्धस्तर पर कार्रवाई के आदेश.

*रिहायशी इलाकों में चल रही कॉमर्शियल गतिविधियों पर लगाम, 26 हजार से ज्यादा मामले उजागर*

डेस्क : देश के कई शहरों में वर्षों से जारी अनाधिकृत निर्माण और रिहायशी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना और लखनऊ समेत अन्य शहरों में युद्धस्तर पर सर्वे, सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि दिल्ली के एक होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने से हुई मौतों के बाद अब किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

*दिल्ली नगर निगम को फटकार*

पीठ ने दिल्ली में सर्वे कार्य में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि आदेश के बावजूद लाजपतनगर और सरोजनीनगर जैसे व्यस्त बाजारों में नियमों की अनदेखी जारी है।
9 जुलाई को कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के दो प्रोफेसरों सहित एक कमेटी बनाने को कहा था ताकि इमारतों की मजबूती की जांच हो सके, लेकिन वह अब तक नहीं बनी। इस पर कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और NDMC को आड़े हाथ लिया।

*पटना में 26,746 उल्लंघन सामने आए*

पटना नगर निगम ने हलफनामे में बताया कि सर्वे के बाद 26,746 ऐसे मामले मिले हैं जहां रिहायशी संपत्तियों का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि नगर आयुक्तों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह लापरवाही बरती है।
पीठ ने पूर्व नगर आयुक्त पराशर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पराशर ने कहा कि उनके कार्यकाल में लगभग 500 मामले सामने आए थे, जिनमें 81 पर स्वतः संज्ञान लिया गया। कोर्ट ने कहा कि चार साल के कार्यकाल में इतने कम आंकड़े “उचित कारण” नहीं हैं।

 

*लखनऊ में भी सर्वे के आदेश*

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA को भी दिल्ली की तरह सर्वे करने का आदेश दिया है। LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अब तक 51 संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरे शहर में फॉलोअप 3 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा।

कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए।

 

*खबर के 5 बुलेट पॉइंट – सोशल मीडिया/टीवी के लिए*

*SC सख्त:* दिल्ली, पटना, लखनऊ में अनाधिकृत निर्माण पर युद्धस्तर पर कार्रवाई
*कारण:* होटल और कोचिंग सेंटर में आग से मौत, नियमों की अनदेखी
*पटना में बंपर खुलासा:* 26,746 रिहायशी घरों में चल रहा कॉमर्शियल काम
 *दिल्ली MCD फेल:* सर्वे में देरी, लाजपत-सरोजनी मार्केट में कोई जांच नहीं
*आगे क्या:* बड़े पैमाने पर सीलिंग और तोड़फोड़ तय.

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