एच.ए.पी. मधुबन कॉम्पलैक्स ने जमा करवाया 2 करोड़ 328 रुपये सम्पत्ति कर, केन्द्र व राज्य सरकार के अन्य विभाग भी जमा करवाएं सम्पत्ति कर- अभिषेक मीणा, निगमायुक्त।
कुल साढे 19 करोड़ रुपये सम्पत्ति कर हुआ जमा, 31 मार्च 2024 छूट का आखिरी दिन, बकायादार उठाए लाभ।
करनाल 18 मार्च, बकाया सम्पत्ति कर भरने में मिल रही छूट को कुछ ही दिन शेष हैं। इसे देखते नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने सभी बकायादारों से पुन: अपील करते कहा है कि वे शीघ्र अति शीघ्र नगर निगम के कोष में अपना सम्पत्ति कर जमा करवा दें।
एच.ए.पी. मधुबन कॉम्पलैक्स ने भरा टैक्स- निगमायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से दी जा रही छूट के तहत मधुबन स्थित हरियाणा आर्मड पुलिस (एच.ए.पी.) कॉम्पलैक्स का 3 करोड़ 10 लाख रुपये सम्पत्ति कर बनता है। फिलहाल इनकी ओर से आंशिक भुगतान करते हुए 2 करोड़ 328 रुपये सम्पत्ति कर जमा करवाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिला जेल, खेल एवं युवा मामले विभाग कार्यालय, जिला परिषद, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा रोजवेज करनाल तथा क्षेत्रीय परिवहन जैसे कार्यालय भी अपना सम्पत्ति कर पहले ही जमा करवा चुके हैं। उन्होंने राज्य व केन्द्र सरकार के अन्य विभागों से भी पुन: अपील करते कहा है कि वह भी छूट का फायदा उठाते हुए नगर निगम के कोष में सम्पत्ति कर जमा करवा दें।
छूट की दी जानकारी- छूट की जानकारी देते उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2024 तक जो बकायादार नगर निगम के खजाने में एकमुश्त राशि जमा करवाएगा, उसे समस्त ब्याज माफी की छूट का लाभ मिलेगा। यही नहीं बकाया मूल राशि व चालू वित्त वर्ष के बिलों पर भी 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को सेल्फ सर्टिफाई यानि स्व-प्रमाणित करना होगा।
साढे 19 करोड़ रुपये सम्पत्ति कर हुआ जमा- उन्होंने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक करीब साढे 19 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो गए हैं। बकायादारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से जारी छूट को देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर चिंता मुक्त हो जाएं।
ऑनलाईन भी भर सकते हैं टैक्स- उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए सरकार की ओर से ऑनलाईन पोर्टल भी जारी किया गया है। नागरिक इस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए नागरिक ऑनलाईन पोर्टल, property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) पर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर छपे बार कोड को स्कैन करके साईट ओपन हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पे.टी.एम. से ऑनलाईन पेमेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. में आपत्ति दर्ज कर उसे दुरूस्त करवाना चाहता है, तो वह भी उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करवा सकता है।
निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से बकायादारों को लगातार छूट दी जा रही है। चालू मास मार्च के प्रारम्भ में सरकार ने एक बार फिर उदारता दिखाते हुए ब्याज माफी का तोहफा दिया था। इसके बावजूद भी जो बकायादारा अपना सम्पत्ति कर नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं करवाएगा, उसके विरूद्घ आवश्यक रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।