डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को CBI को डीएसपी जिया उल हक की हत्या में कुंडा विधायक और जनसत्ता दल नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की संलिप्तता की जांच करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 10 साल पहले डीएसपी की हत्या कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मामले में एसडीएम की रिपोर्ट को मान्यता देते हुए सीबीआई को तत्कालीन डीएसपी जिया उल हक की हत्या की जांच करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला माधुर्य त्रिवेदी की इस पीठ ने मारे गए डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया था।
डेस्क : सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता दिए जाने के बाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने तब ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने राजा भैया और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी थी और जांच जारी रखने का आदेश दिया था।