डेस्क:इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही के नाम का इस्तेमाल करके कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक लिंक्स तेजी से प्रसारित किए जा रहे हैं. साइबर सुरक्षा सेल और कानूनी विशेषज्ञों ने इस संबंध में इंटरनेट यूजर्स को एक सख्त चेतावनी जारी की है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक करना, वीडियो को डाउनलोड करना या उसे किसी अन्य यूजर को फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है. ऐसा करने वाले यूजर्स के खिलाफ आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है गंभीर कानूनी कार्रवाई और जेल का प्रावधान
भारतीय कानून के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी कोई भी आपत्तिजनक या मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) सामग्री डिजिटल माध्यमों पर फैलाना एक गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 और 67ए के तहत अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने या साझा करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है. इसके अलावा, पीड़िता की गोपनीयता भंग करने के आरोप में धारा 66ई के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है

