डेस्क:कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कानूनी तौर पर एक बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक्स खाते को तत्काल बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ सामग्री को थोड़ा आपत्तिजनक पाया और संस्थापक दिपके की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले पर “समग्र विचार” की आवश्यकता है और सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म की बात सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित किया जाएगा। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित तौर पर केंद्र के वकील को आश्वासन दिया कि अदालत कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार की दलीलें सुनेगी।

