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Credit Card यूजर्स के लिए RBI का नया नियम, ग्राहकों को मिलेगी राहत

डेस्कः भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू किया है, जिससे लाखों ग्राहकों को राहत मिलेगी। नए नियम के अनुसार, क्रेडिट कार्ड बिल की ड्यू डेट निकलने के बाद तुरंत लेट फीस नहीं लगेगी। ग्राहकों को 3 दिन का अतिरिक्त समय (grace period) मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर, अगर बिल की आखिरी तारीख 5 अप्रैल है, तो ग्राहक 8 अप्रैल तक बिना किसी पेनल्टी के भुगतान कर सकते हैं।
लेट फीस की गणना में बदलाव
आरबीआई ने लेट फीस की गणना के तरीके में भी बदलाव किया है। अब लेट फीस पूरे बिल पर नहीं, बल्कि केवल बकाया (pending) राशि पर लगेगी। इससे ग्राहकों पर वित्तीय बोझ कम होगा। हालांकि, ग्रेस पीरियड के बाद भी भुगतान न करने पर यह बकाया माना जाएगा और क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है।
प्राकृतिक आपदा प्रभावित ग्राहकों को राहत
RBI ने यह भी प्रावधान किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्राहकों को बैंक खुद से राहत दे सकेंगे, इसके लिए ग्राहक के आवेदन का इंतज़ार जरूरी नहीं होगा।
लागू होने की तारीख 
प्राकृतिक आपदा वाला नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। वहीं, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे। इसके अलावा, आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दिशा निर्देशों में बदलाव का मसौदा भी जारी किया है। इस पर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं।

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