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अब 12 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स

डेस्क : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025-26 पेश करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी सौगात दी. उन्होंने बजट 2025 में नई व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की है. करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए शून्य कर स्लैब को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष (स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित 12.75 लाख रुपये प्रतिवर्ष) तक कमाने वालों को नई कर व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा. दरअसल 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष कमाने वाले वेतनभोगियों को 80,000 की छूट मिलेगी जिससे उन्हें यह फायदा होगा. 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक की आय पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि 24 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की. इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी. वहीं 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी.

नई व्यवस्था के तहत नया आयकर स्लैब-

4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं

4,00,001 से 8,00,000 रुपये 5%

8,00,001 से 12,00,000 रुपये 10%

12,00,001 से 16,00,000 रुपये 15%

16,00,001 से 20,00,000 रुपये 20%

20,00,001 से 24,00,000 रुपये 25%

24,00,001 से अधिक आय पर 30%

नई व्यवस्था के तहत पुराना कर स्लैब-

3,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं

3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%

6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%

9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%

12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%

15,00,001 रुपये से अधिक आय पर 30%

इनकम टैक्स बिल उम्मीद

इस बीच, नए इनकम टैक्स बिल से उम्मीद की जा रही है कि नए विधेयक के जरिए सरकार पुरानी कर व्यवस्था को खत्म कर सकती है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि केवाईसी की प्रक्रिया आसान की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी न हो.

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