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‘चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं’, ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का किया विरोध

डेस्क : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि चुनाव का प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार है। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार क्यों न हो।

ईडी ने कहा कि इससे एक मिसाल कायम होगी, जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई।

ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 5 साल में देश भर में कुल 123 चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो न तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है।

 

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