नई दिल्ली: हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब यदि कोई यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे कैंसल करता है या उसमें बदलाव करता है, तो एयरलाइंस उससे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
DGCA के मुताबिक, यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे का ‘लुक-इन’ विकल्प देना अनिवार्य होगा। इस दौरान टिकट बिना पेनल्टी के रद्द या संशोधित किया जा सकेगा, हालांकि नई उड़ान के लिए किराया ज्यादा होने पर सिर्फ किराया अंतर देना होगा।
यह सुविधा घरेलू उड़ानों में प्रस्थान से 7 दिन से कम और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15 दिन से कम समय बचने की स्थिति में लागू नहीं होगी।
रिफंड नियम भी सख्त किए गए हैं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान होने पर 7 दिन के भीतर उसी कार्ड में पैसा लौटाना होगा। नकद भुगतान पर तत्काल रिफंड देना होगा। पूरी प्रक्रिया 14 कार्य दिवस में पूरी करनी होगी।
साथ ही, सभी वैधानिक टैक्स और शुल्क यात्रियों को लौटाना अनिवार्य होगा। रिफंड को डिफॉल्ट रूप से ‘क्रेडिट शेल’ में नहीं डाला जा सकेगा, यह यात्री की इच्छा पर निर्भर करेगा।
नए नियमों से टिकट रिफंड और कैंसिलेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और यात्री-हितैषी बनाने की कोशिश की गई है।
आशुतोष झा
