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पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी को बड़ा झटका, यूके की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

डेस्क : पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड और भगोड़े नीरव मोदी को यूके की एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. लंबी कैद का हवाला देते हुए इस साल 16 अप्रैल को उसने यूके में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 5वीं बार जमानत याचिका दायर की थी. मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. नीरव अभी भी हिरासत में है. ये जानकारी ईडी सूत्रों ने दी है.

इसी साल मार्च में नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से झटका लगा था. कोर्ट ने उसके लंदन स्थित बंगले को बेचने की परमिशन दी थी. यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मैरीलबोन में है. इसमें उसका परिवार रहता है. कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5.25 मिलियन ब्रिटिश पॉन्ड से कम पर नहीं बेचा जा सकता है.

बता दें कि नीरव के जिस बंगले को बेचने का आदेश दिया, उसको 2017 में उसने एक ट्रस्ट को दे दिया था. इस मामले में ईडी की तरफ से हरीश साल्वे पेश हुए थे जबकि नीरव मोदी ऑनलाइन जुड़े थे क्योंकि नीरव मोदी इस समय ब्रिटेन की थेमसाइड जेल में बंद हैं. इस मामले में सिंगापुर की एक कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट भी दावेदार है.

इस कंपनी ने भी 103 मैराथन हाउस को बेचने की मांग थी. दूसरी तरफ ईडी का ये तर्क है कि इस बंगले को बेचने के बाद जो रकम मिलेगी, उससे पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज को अदा किया जाए क्योंकि ट्रस्ट की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से हुई आय से खरीदी गई है.

नीरव मोदी PNB घोटाले का मास्टरमाइंड और मनी लांड्रिंग केस में मुख्य आरोपी है. ED और CBI उनपर कई केस कर चुकी है और उसे दिल्ली लाने के लिए प्रयासरत है. 2018 में उसने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था. बैंक को बिना पैसा लौटाए वह ब्रिटेन भाग गया था. इसके बाद पीएनबी ने नीरव मोदी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया था.

 

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