डेस्क:दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जयदीप सिंह सेंगर उर्फ अतुल सिंह को कल तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। वह कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य लोगों के साथ उन्नाव हिरासत में मौत के मामले में दोषी है। ये सभी 10 साल की सजा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की खंडपीठ ने जयदीप सिंह सेंगर को कल तक तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। खंडपीठ जयदीप सिंह सेंगर को दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाई गई और न ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया।
