डेस्क :सुप्रीम कोर्ट को हरीश राणा (32) के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु या दया मृत्यु की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जो पिछले 13 वर्षों से स्थायी कोमा जैसी स्थिति में हैं। यह याचिका राणा के माता-पिता ने दायर की थी। दिल्ली निवासी हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ स्थित अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण वे पूर्णतः विकलांग हो गए थे। हरीश के पिता द्वारा निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। एक मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है कि हरीश की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। यदि न्यायालय हरीश के लिए जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति देता है, तो यह भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का पहला स्वीकृत मामला हो सकता है।
