राष्ट्रीय

MP : उच्च न्यायालय ने केंद्र को सैफ अली खान के पटौदी राजवंश से संबंधित भोपाल स्थित ₹15000 करोड़ की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की दी अनुमति !

‘शत्रु संपत्ति’ के रूप में वर्गीकृत, अदालत ने शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए 2015 की रोक हटा दी.

 

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