राष्ट्रीय MP : उच्च न्यायालय ने केंद्र को सैफ अली खान के पटौदी राजवंश से संबंधित भोपाल स्थित ₹15000 करोड़ की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की दी अनुमति ! Posted on January 22, 2025January 22, 2025 Author admin Comment(0) ‘शत्रु संपत्ति’ के रूप में वर्गीकृत, अदालत ने शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए 2015 की रोक हटा दी.