उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को राहत देने से किया इनकार, HC आदेश पर स्टे

डेस्क :सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित की गई थी। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे एक अलग अपराध में भी दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *